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हरियाणा के गुरुग्राम में एक महिला बाइकर को टक्कर मारने से जुड़ा मामला सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश में लखनऊ के गोमती नगर का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
इस वीडियो की तुलना गुरुग्राम वाली घटना से की जा रही है. हालांकि दोनों ही घटनाओं में पहली नज़र में तो थोड़ी समानता दिखती है.
लेकिन मामले से जुड़ी जानकारियां सामने आने के बाद यह दो बिल्कुल अलग मामले दिखाई पड़ते हैं.
गुरुग्राम का मामला जानबूझकर रैश ड्राइविंग का था. वहीं यूपी पुलिस के मुताबिक़, लखनऊ का यह मामला निजी विवाद से जुड़ा हुआ है.
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दरअसल, यह वीडियो 16 सितंबर की सुबह का है. वायरल वीडियो में एक सफ़ेद रंग की कार सड़क पर जाती दिखाई देती है और एक महिला उसके सामने खड़ी है.
महिला कार को रोकने की कोशिश करती है और इसी क्रम में कार की बोनट पर आ जाती है. वीडियो में दिखता है कि इसके बाद कार चालक गाड़ी को रोकने की बजाय, उसे आगे बढ़ा देता है.
महिला भी कार के बोनट के साथ ही साथ ही आगे घसीटती चली जाती है. ये सिलसिला कुछ सौ मीटर तक चलता है. इस दौरान महिला कार के वाइपर को पकड़कर मदद के लिए चिल्लाती सुनाई देती है और फिर कुछ दूरी के बाद सड़क पर गिर जाती है.
घटना लखनऊ के गोमतीनगर एक्सटेंशन में जनेश्वर मिश्र पार्क के गेट नंबर चार के पास की है.
यूपी पुलिस के मुताबिक़, ''22 साल की महिला की पहचान अनामिका के रूप में हुई है. वह और मामले में अभियुक्त एक-दूसरे को पहले से जानते थे."
महिला की शिकायत के मुताबिक़, "16 सितंबर की सुबह क़रीब साढ़े छह बजे वह अपनी बहन और बुआ के साथ पार्क के पास एक चाय की दुकान पर थी. इसी दौरान उसका परिचित शहनवाज़ अली अपने साथी दानिश के साथ वहां पहुंचा था. दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ.
महिला का आरोप है कि शहनवाज़ ने उसकी तरफ़ कार बढ़ा दी. खुद को बचाने के लिए वह कार के बोनट पर कूद गई और वाइपर पकड़ लिया.
उनका आरोप है कि कार नहीं रोकी गई और कुछ दूरी तक उन्हें कार पर घसीटा गया. इसके बाद वह सड़क पर गिर गईं और अभियुक्त ने कार आगे बढ़ाते हुए उन्हें कुचलने की कोशिश की.
महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि शहनवाज़ ने उनके साथ पहले भी मारपीट और गाली-गलौज की है.
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पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर शहनवाज़ अली और उनके साथी दानिश के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज कर ली है. शहनवाज़ को गिरफ़्तार भी कर लिया गया है, जबकि दानिश की भूमिका की भी जांच की जा रही है.
दोनों पर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 109 और 352 लगाई गई है. धारा 109 हत्या की कोशिश से जुड़ी है, जबकि धारा 352 जानबूझकर अपमान करने और भड़काने से जुड़ी है.
धारा 109 में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास और धारा 352 में दो साल की सज़ा का प्रावधान है.
लखनऊ की डीसीपी ईस्ट दीक्षा शर्मा ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया है कि शुरुआती पूछताछ में पता चलता है कि अभियुक्त और महिला पहले से एक-दूसरे को जानते थे.
उनके मुताबिक़ दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद अभियुक्त ने कथित तौर पर महिला को कार से टक्कर मारी और वहां से चला गया. पुलिस ने महिला को मेडिकल जांच के लिए भेजा है और मामले की जांच जारी है.
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इस बीच उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने भी मामले का संज्ञान लिया है.
उनका आरोप है कि यह सिर्फ़ हिट एंड रन की घटना के बजाय कथित 'लव जिहाद' का मामला है. उनका दावा है, "शहनवाज़ पीड़िता पर शादी का दबाव बना रहा था."
हालांकि, पुलिस की ओर से अब तक ऐसी किसी बात की पुष्टि नहीं की गई है. एफ़आईआर में भी कथित 'लव जिहाद' का ज़िक्र नहीं है और दर्ज धाराएं बीएनएस की धारा 109 और 352 हैं.
पुलिस अब वायरल वीडियो, चश्मदीदों के बयान और दूसरे सबूतों के आधार पर घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ रही है.
बीबीसी ने इस मामले में महिला से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ़ से कोई जवाब नहीं मिला. वहीं अभियुक्त पक्ष से भी संपर्क नहीं हो सका है.
बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.
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