दिशा सालियान केस में कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. दिशा के पिता सतीश सालियान की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई क्षेत्र के CBI जॉइंट डायरेक्टर को एक अनुभवी और वरिष्ठ CBI अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता सतीश सालियान का बयान दर्ज करने और FIR रजिस्टर करने को भी कहा है.
वरिष्ठ CBI अधिकारी करेंगे मामले की जांच
कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, नियुक्त किया गया जांच अधिकारी मामले से जुड़े तमाम पहलुओं की जांच करेगा. खास तौर पर इस बात की पड़ताल की जाएगी कि याचिकाकर्ता की बेटी ने किन परिस्थितियों में अपनी जान गंवाई. जांच सिर्फ किसी एक पहलू तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उन सभी परिस्थितियों और घटनाक्रमों को जांच के दायरे में लिया जाएगा, जो दिशा सालियान की मौत से जुड़े हैं.
याचिकाकर्ता का बयान भी होगा दर्ज
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता का बयान दर्ज किया जाए. इसके बाद मामले में FIR दर्ज करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी और जांच अधिकारी उपलब्ध तथ्यों एवं बयानों के आधार पर पूरे मामले की जांच करेंगे. हालांकि, कोर्ट ने एक अहम बात साफ कर दी है. कोर्ट के मुताबिक, जब तक किसी व्यक्ति के खिलाफ उचित अपराध सामने नहीं आता, तब तक किसी को आरोपी नहीं माना जाएगा.
इसका मतलब साफ है कि फिलहाल सिर्फ जांच के आदेश के आधार पर किसी व्यक्ति को आरोपी नहीं माना जाएगा. जांच के दौरान अगर किसी के खिलाफ अपराध किए जाने के पर्याप्त आधार सामने आते हैं, तभी कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी.
अगर केस नहीं बनता तो क्या होगा?
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर जांच के बाद मामला नहीं बनता है, तो याचिकाकर्ता के पास आगे अपील करने का विकल्प रहेगा. इस तरह दिशा सालियान केस में कोर्ट के ताजा निर्देशों के बाद अब निगाहें CBI की जांच पर रहेंगी. वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति, याचिकाकर्ता का बयान और FIR के बाद जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है, यह आने वाले समय में अहम होगा.
क्या है मामला?
दिशा सालियान एक सेलिब्रिटी मैनेजर थीं और उन्होंने कुछ समय तक दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के लिए भी काम किया था. दिशा की मौत 8 जून 2020 की रात मुंबई के मलाड इलाके में एक हाईराइज बिल्डिंग से गिरने के बाद हुई थी. उस समय पुलिस ने इसे एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट (ADR) के तौर पर दर्ज किया था और बाद की जांच में मुंबई पुलिस ने किसी तरह की साजिश या फाउल प्ले का सबूत नहीं मिलने की बात कही थी.
दिशा की मौत के करीब एक हफ्ते बाद, 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की भी मौत हुई थी, जिसके चलते दोनों मामलों को लेकर कई तरह के दावे और कयास सामने आए. हालांकि, जांच एजेंसियों की ओर से दोनों मौतों के बीच किसी आपराधिक कनेक्शन की पुष्टि नहीं की गई थी. अब दिशा के पिता सतीश सालियान की याचिका पर कोर्ट ने मामले की परिस्थितियों की नए सिरे से जांच के लिए वरिष्ठ CBI अधिकारी नियुक्त करने और FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है.
Comments ()
Be the first to share your perspective on this story!