अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि स्टेट डिपार्टमेंट ने तथाकथित 'बर्थ टूरिज्म' के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक ही महीने में 600 से अधिक वीज़ा रद्द कर दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि "अमेरिकी नागरिकता बिकाऊ नहीं है"।
रूबियो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि बर्थ टूरिज्म रैकेट अमेरिकी कानूनों का फायदा उठाकर विदेशी नागरिकों को वीज़ा धोखाधड़ी के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये रैकेट यात्रा और आवास की व्यवस्था करने से लेकर दस्तावेज़ों में जालसाजी तक करते हैं, ताकि विदेशी नागरिकों के बच्चों को अमेरिकी नागरिकता दिलाई जा सके।
रूबियो ने कहा कि स्टेट डिपार्टमेंट ने 'बर्थ टूरिज्म प्रिवेंशन टास्क फोर्स' का गठन किया है, जो वीज़ा धारकों की गतिविधियों की समीक्षा करेगा और ऐसे नेटवर्क को तोड़ेगा। यह टास्क फोर्स स्टेट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी और अन्य संघीय एजेंसियों की जानकारी का उपयोग करके वीज़ा धारकों की गतिविधियों और यात्रा रिकॉर्ड की जांच करेगा।
रूबियो ने कहा कि विभाग 'बर्थ टूरिज्म नेटवर्क' को तोड़ने और अमेरिकी नागरिकता की अखंडता की रक्षा के लिए सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करेगा।
इस बीच, X पर एक कम्युनिटी नोट ने ट्रंप प्रशासन के 'गोल्ड कार्ड' प्रोग्राम की ओर इशारा किया, जिसके तहत विदेशी नागरिक 1 मिलियन से 2 मिलियन डॉलर के योगदान पर अमेरिकी निवास और नागरिकता का रास्ता पा सकते हैं।
प्रशासन 'बर्थ टूरिज्म' को गैर-आप्रवासी वीज़ा पर अमेरिका में बच्चे को जन्म देने के उद्देश्य से यात्रा के रूप में परिभाषित करता है। 6 अगस्त को ट्रंप ने कुछ परिस्थितियों में जन्मसिद्ध नागरिकता को प्रतिबंधित करने के लिए नए कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें कथित बर्थ टूरिज्म के मामले भी शामिल हैं।
अधिकारियों ने कहा है कि कुछ ऑपरेटर वीज़ा कोचिंग, आवास और अस्पताल बुकिंग की सेवाओं का विज्ञापन करते हैं, और ऐसे मामलों की ओर इशारा किया है जहां यात्रियों ने अपनी यात्रा का असली कारण छिपाया। यह कदम ट्रंप प्रशासन के जन्मसिद्ध नागरिकता को प्रतिबंधित करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जो 14वें संशोधन के नागरिकता खंड में निहित है।
यह कार्रवाई जन्मसिद्ध नागरिकता पर व्यापक कानूनी लड़ाई के बीच आई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अमेरिकी धरती पर जन्मे बच्चों के लिए व्यापक सुरक्षा की पुष्टि की है, जबकि ट्रंप प्रशासन के नवीनतम आदेश कुछ संकीर्ण परिस्थितियों में नागरिकता को प्रतिबंधित करना चाहते हैं, जिनमें कथित बर्थ टूरिज्म के मामले भी शामिल हैं। नए उपायों को और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
भारतीय यात्रियों के लिए, यह कार्रवाई विशेष रूप से B-1/B-2 विज़िटर वीज़ा के लिए आवेदन करने वालों के लिए प्रासंगिक है। इन वीज़ा का उपयोग पर्यटन, परिवार या दोस्तों से मिलने और वास्तविक चिकित्सा उपचार के लिए किया जा सकता है, लेकिन यदि यात्रा का मुख्य उद्देश्य अमेरिका में बच्चे को जन्म देना है ताकि बच्चे को नागरिकता मिल सके, तो यह वीज़ा नियमों के विरुद्ध है।
स्टेट डिपार्टमेंट के मौजूदा नियमों के अनुसार, यदि कोई कांसुलर अधिकारी मानता है कि आवेदक यात्रा के दौरान अमेरिका में बच्चे को जन्म दे सकता है, तो अधिकारी को यह मान लेना चाहिए कि बच्चे के लिए नागरिकता सुरक्षित करना यात्रा का मुख्य कारण है। आवेदक यह दिखाकर इस धारणा को खारिज कर सकता है कि यात्रा का कोई अन्य वैध प्राथमिक उद्देश्य है। गर्भवती होना, अपने आप में, वीज़ा अस्वीकार होने का कारण नहीं है, और कांसुलर अधिकारियों को आवेदकों से नियमित रूप से गर्भवती होने के बारे में नहीं पूछना चाहिए।
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