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बुरा स्वास्थ्य उनकी गलती नहीं’: झारखंड हाईकोर्ट ने पत्नी की मानसिक बीमारी पर तलाक देने से इनकार किया

Ajay Tiwari
29 July 2026 0 37
‘बुरा स्वास्थ्य उनकी गलती नहीं’: झारखंड हाईकोर्ट ने पत्नी की मानसिक बीमारी पर तलाक देने से इनकार किया

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि पत्नी की 'कुछ स्वास्थ्य समस्याएं' तलाक का आधार नहीं बन सकतीं, और एक व्यक्ति की तलाक याचिका को खारिज कर दिया, जिसने दावा किया था कि उसकी पत्नी मानसिक रूप से बीमार है और उसे छोड़ गई है।

न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की पीठ का मत था कि पति ने स्वयं वैवाहिक घर को 'ध्वस्त' कर दिया था, क्योंकि उसने पत्नी को उसके घर छोड़ दिया और वापस लेने से इनकार कर दिया।

21 जुलाई के आदेश में कहा गया, 'जीवन अच्छे और बुरे समय से बना है, और बुरे समय में भयानक बीमारियां और अत्यधिक कठिनाइयां आ सकती हैं। विवाह में साझेदारों को इन तूफानों का सामना करना चाहिए और धूप को समभाव से अपनाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो सकता है; यह उनकी गलती नहीं है, और अधिकांश समय, यह उनके नियंत्रण में नहीं होता।'

दंपति ने 30 जनवरी 2015 को शादी की थी, जिसके बाद पति ने दावा किया कि उसने देखा कि उसकी पत्नी मानसिक स्वास्थ्य विकार से पीड़ित थी और पति-पत्नी के 'रिश्ते' को नहीं समझती थी। पति के अनुसार, पत्नी एक 'पुरानी' और 'लाइलाज' मानसिक विकार से पीड़ित थी और वैवाहिक जीवन जीने के लिए उपयुक्त नहीं थी। पति ने दावा किया कि जब उसने ससुराल वालों को पत्नी की शारीरिक और मानसिक स्थिति के बारे में बताया, तो वे गुस्से में उसके घर आए, उसे धमकाया और वापस चले गए।

पति ने आरोप लगाया कि शादी उससे महत्वपूर्ण तथ्य छिपाकर की गई थी। इसके अलावा, उसने यह भी दावा किया कि वह अपनी पत्नी को मनोचिकित्सक के पास और बेंगलुरु, गया, रांची, जमशेदपुर और दुर्गापुर जैसे विभिन्न स्थानों पर ले गया, जहां विभिन्न विशेषज्ञ डॉक्टरों ने उसकी चिकित्सीय जांच की, लेकिन डॉक्टरों के अनुसार, बीमारी लाइलाज थी। इसके बाद पति ने परित्याग और मानसिक विकार के आधार पर पारिवारिक न्यायालय में तलाक के लिए मुकदमा दायर किया।

पारिवारिक न्यायालय के समक्ष, पत्नी ने दावा किया कि शादी के बाद, वे तीन महीने तक खुशी से साथ रहे, लेकिन बाद में, उसके पति और उसके परिवार के सदस्यों ने उससे अतिरिक्त दहेज की मांग शुरू कर दी। पत्नी ने तर्क दिया कि शांतिपूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए, उसके पिता ने पति के खाते में 1 लाख रुपये जमा किए। पत्नी ने आगे आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने फिर और दहेज की मांग शुरू कर दी और जब यह पूरी नहीं हुई, तो उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। यह भी रिकॉर्ड पर आया कि पति ने 10 जुलाई 2017 को पत्नी को उसके घर छोड़ दिया और उसे वापस लाने का कभी प्रयास नहीं किया। साक्ष्य और तर्कों का मूल्यांकन करने के बाद, पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश ने दंपति को तलाक देने से इनकार कर दिया। पति ने तब पारिवारिक न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया।

उच्च न्यायालय ने कहा कि कानून के अनुसार, परित्याग एक सतत घटना है और तलाक प्राप्त करने के लिए, मुकदमा दायर करने से कम से कम दो साल पहले तक 'परित्याग' होना चाहिए। अदालत ने नोट किया कि पत्नी अपने वैवाहिक घर में ढाई साल तक पति के साथ रही और पति ने स्वयं पत्नी को उसके घर छोड़ दिया। अदालत का मत था, 'यह पति ही था जिसने वैवाहिक घर को ध्वस्त किया, और इसलिए, वह अपनी गलती का लाभ नहीं उठा सकता।'

अदालत ने देखा कि पारिवारिक न्यायालय की कार्यवाही के दौरान, पत्नी ने संबंध फिर से शुरू करने की अपनी 'तैयारी' और 'इच्छा' व्यक्त की थी, लेकिन पति ने बिना किसी वैध कारण के उसे वापस लेने से इनकार कर दिया। इसलिए, उच्च न्यायालय ने माना कि यह पति ही था जिसने बिना किसी उचित कारण के पत्नी से 'दूरी' बना ली।

मानसिक विकार के आरोप पर, उच्च न्यायालय ने नोट किया कि पति ने न तो कोई ठोस सबूत पेश किया और न ही पत्नी के मानसिक रूप से बीमार होने के आरोप का समर्थन करने के लिए किसी डॉक्टर या अस्पताल के कर्मचारी को बुलाया, और उसे शादी से पहले पत्नी के साथ बातचीत करने का 'पर्याप्त' अवसर मिला था और उसने अपनी संतुष्टि पर उससे शादी की थी। अदालत ने यह भी बताया कि अगर वास्तव में पत्नी को कोई स्वास्थ्य समस्या थी, तो पति को उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था।

तदनुसार, अदालत ने माना कि पति द्वारा उठाए गए मानसिक बीमारी और परित्याग के आधार बिना किसी 'ठोस' सबूत के थे और पारिवारिक न्यायालय ने मामले का सही निर्णय किया था।

पति की ओर से पेश अधिवक्ता अरविंद कुमार चौधरी ने तर्क दिया कि पारिवारिक न्यायालय ने उन सबूतों पर विचार नहीं किया जिनसे स्पष्ट रूप से समझा जा सकता था कि पत्नी के असामान्य व्यवहार के कारण पति को क्रूरता का शिकार होना पड़ा। पत्नी की ओर से पेश अधिवक्ता शैलेंद्र जीत ने तर्क दिया कि पारिवारिक न्यायालय ने सही ढंग से मामला खारिज कर दिया और पति के आरोप 'पूरी तरह से अवैध' और 'अनुचित' थे। वकील ने यह भी बताया कि पारिवारिक न्यायालय ने देखा था कि पति का आचरण कभी भी विवाह को 'बचाने' की दिशा में नहीं था।

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