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हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी थाना क्षेत्र में बिजली के तार चोरी करने के शक में तीन युवकों को कथित तौर पर बंधक बनाकर करीब पांच घंटे तक बेरहमी से पीटा गया। इस हमले में 32 वर्षीय युवक महेंद्र की मौत हो गई, जबकि उसका भाई दीपक कुमार और दोस्त सुखचैन उर्फ चेनी घायल हो गए। घटना सोमवार देर रात से मंगलवार तड़के तक चली।
क्या है मामला? टिब्बी थानाधिकारी राकेश सांखला के अनुसार, मृतक महेंद्र निवासी 5 एनजीआर रोही नगराना सोमवार को अपने भाई दीपक कुमार और दोस्त सुखचैन के साथ बाइक से फतेहपुर गया था। तीनों देर रात वापस गांव लौट रहे थे। मल्लड़खेड़ा गांव के पास बाइक में गियर संबंधी खराबी आने पर उन्होंने उसे ठीक कराया और आगे रवाना हो गए।
शिकायत के अनुसार, रात करीब 11 बजे तीनों एक किन्नू के बाग के पास पहुंचे, तभी बाइक सवार एक व्यक्ति ने उन्हें रोक लिया। उसने खुद को महेंद्र नायक निवासी ढाणी बशीर बताया और सतीश कुमार नाम के व्यक्ति को फोन किया। कुछ देर बाद सतीश भी मौके पर पहुंच गया। इसके बाद दो कारों से पांच-छह अन्य लोग वहां पहुंचे और तीनों युवकों पर बिजली के तार चोरी करने का आरोप लगाते हुए लाठी-डंडों और अन्य हथियारों से मारपीट शुरू कर दी। .ads-row{display:flex;gap:10px;flex-wrap:wrap;}
आरोप है कि हमलावर तीनों को जबरन कार में बैठाकर पास की नहर के पुल पर ले गए। वहां भी उनके साथ मारपीट की गई। एफआईआर के मुताबिक, आसपास की ढाणियों से लोग मौके पर पहुंचने लगे और देखते ही देखते करीब 20 से 25 लोग जमा हो गए। आरोप है कि सभी ने मिलकर तीनों युवकों की लगातार पिटाई की।
भाई ने क्या बताया? मृतक के भाई दीपक की ओर से दर्ज शिकायत के अनुसार, तीनों के साथ रात करीब 11 बजे से मंगलवार तड़के 4 बजे तक मारपीट की गई। इस दौरान महेंद्र के पेट में गंभीर चोट लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। एफआईआर में राहुल पुत्र सतपाल, रमेश पुत्र दीनदयाल और राजेंद्र कुमार सहित 15 से 20 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। दीपक ने बताया कि मारपीट के दौरान आरोपी एक-दूसरे को नाम से बुला रहे थे, जिससे उसे कुछ आरोपियों की पहचान हो सकी।
आरोप है कि महेंद्र की मौत के बाद हमलावरों ने दीपक और सुखचैन को उनकी बाइक पर बैठाकर गांव की ओर भेज दिया। इसके बाद दीपक ने 112 पर कॉल कर पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को टिब्बी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहीं, महेंद्र के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।
एससी-एसटी में केस दर्ज पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 103(2), 140(3), 115(2), 126(2) और 189(2) के साथ एससी-एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v) के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच संगरिया के सर्किल ऑफिसर को सौंपी गई है। थानाधिकारी राकेश सांखला ने बताया कि जांच के दौरान युवक की मौत की परिस्थितियों और घटना में शामिल आरोपियों की भूमिका स्पष्ट की जाएगी।
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