दिल्ली में AQI 200‑से ऊपर जाने के बाद, प्रदूषण नियंत्रण के लिए GRAP‑1 (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) को तुरंत लागू किया गया। यह योजना चार चरणों में पाबंदियां लगाती है, और पहला चरण अब लागू हो चुका है।
28 सितंबर 2026 को CAQM की बैठक में GRAP के नियमों में बदलाव को मंजूरी मिली और 29 सितंबर को संशोधित शेड्यूल जारी किया गया। प्रमुख बदलावों में धूल नियंत्रण, ठोस कचरा प्रबंधन और ट्रांसपोर्ट‑संबंधी उपायों को एक‑साथ जोड़ा गया है।
डिज़ल जनरेटर (DG सेट) और एनसीआर के साथ‑साथ पड़ोसी राज्यों से आने वाली BS‑IV या उससे पुराने मानक की बसों को अब Stage‑2 की बजाय Stage‑1 में ही प्रतिबंधित किया गया है, जिससे प्रदूषण‑कंट्रोल पहले ही शुरू हो जाता है।
Stage‑3 के कुछ नियमों में राहत दी गई है, जैसे सड़क के गड्ढों की मरम्मत पर प्रतिबंध हटाया गया। वहीं BS‑III पेट्रोल और BS‑IV या उससे पुराने मानक वाले हल्के चार‑पहिया वाहनों पर प्रतिबंध का दायरा सोनीपत तक बढ़ा दिया गया है। Stage‑3 व Stage‑4 में आवश्यक सामान ले जाने वाले BS‑IV और पुराने मालवाहक ट्रकों की छूट भी समाप्त कर दी गई है।
Stage‑1 में मुख्य पाबंदियां
- खुले में कचरा, पत्तियाँ या अन्य सामग्री जलाना पूरी तरह प्रतिबंधित।
- निर्माण स्थल पर धूल नहीं उड़ने देना; सभी सामग्री को ढक कर रखना अनिवार्य।
- निर्माण मलबा खुले में फेंकना मना।
- वैध PU‑C प्रमाणपत्र के बिना कोई भी वाहन नहीं चलेगा।
- BS‑IV और उससे पुराने मानक की इंटर‑सिटी बसें दिल्ली‑एनसीआर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी।
- DG सेट को मनमाने तौर पर नहीं चलाया जा सकेगा; संचालन पर कड़ी निगरानी।
- धूल नियंत्रण, ठोस कचरा प्रबंधन और ट्रांसपोर्ट‑संबंधी उपायों का पालन अनिवार्य।
- मेट्रो पार्किंग को छोड़कर सभी पार्किंग में शुल्क बढ़ा दिया गया है।
निजी वाहनों पर वर्तमान नियम
Stage‑1 में निजी वाहनों पर विशेष प्रतिबंध नहीं है। दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS‑IV निजी वाहन निर्धारित आयु‑सीमा और नियमों के तहत चल सकते हैं। हालांकि, 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक BS‑VI से कम मानक वाले बाहर के पंजीकृत वाहनों पर अतिरिक्त प्रतिबंध लग सकता है, जिसमें छूट प्राप्त वर्ग नहीं शामिल होंगे।
आगे के चरणों में क्या बदलाव होंगे
Stage‑2 में Stage‑1 के उपाय जारी रहेंगे और साथ ही निजी वाहनों पर पार्किंग शुल्क बढ़ाने, सड़कों पर धूल कम करने के लिए पानी‑स्प्रे बढ़ाने, होटल‑रेस्तरां में कोयला‑लकड़ी के उपयोग पर रोक जैसे अतिरिक्त कदम उठाए जाएंगे।
Stage‑3 में सभी गैर‑जरूरी निर्माण, तोड़‑फोड़ और बड़े‑पैमाने पर धूल‑उत्पादन वाले कामों पर पूरी तरह रोक लगेगी। बीएस‑III पेट्रोल और बीएस‑IV डीज़ल वाली हल्की गाड़ियों पर चलने का प्रतिबंध जारी रहेगा, और स्कूलों को ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में चलाने का निर्देश दिया जा सकता है।
Stage‑4 तब लागू होगा जब AQI 450 से ऊपर पहुंचेगा। इस चरण में हाईवे, फ्लाई‑ओवर, पावर ट्रांसमिशन सहित सभी सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूर्ण रोक लगेगी, वाहन प्रतिबंध कड़ी हो जाएंगे, और सरकारी‑निजी दोनों कार्यालयों में 50 % क्षमता या वर्क‑फ्रॉम‑होम व्यवस्था लागू की जा सकती है।
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